स्वास्थ्यअभी लागू
उत्तराखंड में तंबाकू-निकोटिन वाले गुटखा और पान मसाला पर एक साल की रोक: बनाना, रखना, बांटना और बेचना प्रतिबंधित
- कब
- मंगलवार, 13 अक्टूबर, रात 12 बजे से बुधवार, 13 अक्टूबर, रात 11:59 तक
- कहां
- पूरा उत्तराखंड (रुद्रपुर समेत ऊधम सिंह नगर)
- स्रोत
- नवीन समाचार
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखंड के आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026 को आदेश जारी कर प्रदेश में तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला और ऐसे अन्य खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर एक साल के लिए रोक लगा दी है। आदेश तुरंत लागू हो गया है और 13 अक्टूबर 2027 तक रहेगा। किसी भी खाद्य उत्पाद में तंबाकू या निकोटिन को घटक के रूप में इस्तेमाल करने पर भी रोक है। रोक सिर्फ दुकानों पर बिक्री तक सीमित नहीं है; गोदामों में स्टॉक, आपूर्ति और वितरण पर भी लागू है, इसलिए थोक और खुदरा व्यापारियों को भी इसका पालन करना होगा। आदेश खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30(2)(a) और विक्रय प्रतिषेध और निर्बन्धन विनियम, 2011 के विनियम 2.3.4 के तहत जारी हुआ है और सभी जिलाधिकारियों व मुख्य चिकित्साधिकारियों को अनुपालन के लिए भेजा गया है। न मानने पर खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई होगी।
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