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रुद्रपुर में पोर्टल के पत्रकार को सीजेएम कोर्ट से जमानत, हत्या के प्रयास की धारा हटने की भी सूचना: पत्रकार का आरोप- उन पर जानलेवा हमला हुआ और झूठे मुकदमे में फंसाया गया

उत्तरा न्यूज

भारत में एक पुलिस थाने की इमारत (सांकेतिक)
फोटो: Prasanth 05 / CC BY-SA 4.0 (सांकेतिक) · CC BY-SA 4.0

रुद्रपुर में देर रात कार सवारों से विवाद के बाद जिस पोर्टल के पत्रकार पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआ था और पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था, उन्हें सीजेएम कोर्ट में सुनवाई के बाद जमानत मिल गई है। उत्तरा न्यूज के मुताबिक मुकदमे से जानलेवा हमले की धारा भी हटा दी गई है। रिपोर्ट इन दोनों बातों को 'जानकारी' और 'सूचना' के तौर पर बताती है और इसमें कोर्ट या पुलिस का बयान नहीं है। पत्रकार का आरोप है कि घर लौटते समय कुछ लोगों ने उनकी कार घेरकर उन्हें मारने का प्रयास किया और उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाया गया। दोनों पक्षों में मारपीट का भी आरोप है; उत्तरा न्यूज इसे अपुष्ट सूत्रों के हवाले से बताता है। मुकदमा एक पक्ष की शिकायत पर दर्ज हुआ था। इसके विरोध में पत्रकारों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रुद्रपुर कोतवाली में प्रदर्शन कर निष्पक्ष जांच की मांग की थी। रिपोर्ट में शिकायत करने वालों का पक्ष नहीं है। ये अभी आरोप हैं, जो अदालत में साबित नहीं हुए हैं।

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