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नेस्ले इंडिया की मांग खारिज: पंतनगर फैक्टरी गेट के 500 मीटर में यूनियनों के धरना-प्रदर्शन पर रोक नहीं; अदालत ने कहा- शांतिपूर्ण मांग उठाना गैरकानूनी नहीं

अमर उजाला

मजदूर दिवस की रैली में बैनर लिए श्रमिक (सांकेतिक)
फोटो: Soman / CC BY 2.5 (सांकेतिक) · CC BY 2.5

रुद्रपुर में चतुर्थ अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवींद्र देव मिश्र की अदालत ने पंतनगर स्थित नेस्ले इंडिया लिमिटेड की वह मांग खारिज कर दी है, जिसमें फैक्टरी के मुख्य गेट के 500 मीटर के दायरे में श्रमिक संगठनों के धरना-प्रदर्शन, सभा और नारेबाजी पर रोक मांगी गई थी। अमर उजाला के मुताबिक कंपनी ने 2023 में नेस्ले मजदूर संघ और नेस्ले कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों के खिलाफ वाद दायर किया था। उसका आरोप था कि 25 अगस्त 2023 को यूनियन सदस्यों ने अधिकारियों को एक घंटे से ज्यादा बाहर नहीं निकलने दिया और गेट पर प्रदर्शन से माल की आवाजाही प्रभावित हुई। यूनियनों ने कहा कि श्रमिक शांतिपूर्ण तरीके से मांगें उठाते रहे हैं। अखबार के अनुसार कंपनी के गवाहों ने उत्पादन सुचारू चलने की बात मानी और डिजिटल साक्ष्य कानूनी रूप से साबित नहीं हुए। अदालत ने माना कि वेतन वृद्धि और सुविधाओं के लिए शांतिपूर्ण मांग उठाना गैरकानूनी नहीं है।

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