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हाईकोर्ट का आदेश: काशीपुर के दो पटाखा कारोबारियों के जब्त पटाखे पुलिस तुरंत लौटाए; पिछले साल बिक्री की अनुमति शुरू होने से दो दिन पहले गोदाम से हुए थे जब्त

हिन्दुस्तान

नैनीताल में उत्तराखंड हाईकोर्ट का भवन (फाइल फोटो)
फोटो: Harshit.S.R / CC BY-SA 4.0 (फाइल फोटो) · CC BY-SA 4.0

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पुलिस को काशीपुर के दो पटाखा कारोबारियों के जब्त पटाखे तुरंत लौटाने का आदेश दिया है। हिन्दुस्तान के मुताबिक न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ ने बृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए निचली अदालतों के दोनों आदेश रद्द कर दिए। दोनों ने दीपावली पर बेचने के लिए पटाखे एक गोदाम में रखे थे; काशीपुर कोतवाली पुलिस ने 16 अक्टूबर 2025 को पटाखे जब्त कर दोनों को गिरफ्तार किया था। उनकी ओर से बताया गया कि उन्हें 18 से 20 अक्टूबर 2025 तक पटाखे बेचने की अनुमति मिली थी, जबकि पुलिस ने अनुमति शुरू होने से दो दिन पहले ही पटाखे जब्त कर लिए। पटाखे छुड़ाने की अर्जी काशीपुर के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 18 अक्टूबर 2025 को और पुनरीक्षण याचिका सत्र न्यायालय ने 17 सितंबर 2026 को खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने कहा कि जब्त पटाखों की सूची पहले ही बन चुकी है, इसलिए उन्हें पुलिस कब्जे में रखने का कोई उपयोगी मकसद नहीं है; पटाखे मौसमी कारोबार का सामान हैं और त्योहार बीतने पर उनकी कीमत काफी घट सकती है। अदालत ने यह भी कहा कि पटाखों के भंडारण और बिक्री के सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन जरूरी है।

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