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ट्रांजिट कैंप के सार्वजनिक मैदान में स्थायी निर्माण पर चार महीने में फैसला लें डीएम: हाईकोर्ट ने जनहित याचिका निस्तारित की, याचिकाकर्ता से डीएम को प्रत्यावेदन देने को कहा

ईटीवी भारत

खुला सार्वजनिक मैदान (सांकेतिक)
फोटो: Heax18 / पब्लिक डोमेन (सांकेतिक) · PD

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप स्थित सुभाष चंद्र बोस सार्वजनिक मैदान में प्रस्तावित स्थायी निर्माण के खिलाफ दायर जनहित याचिका निस्तारित कर दी है। ईटीवी भारत और हिन्दुस्तान के मुताबिक सोमवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से जिलाधिकारी को प्रत्यावेदन देने को कहा और डीएम को चार महीने के भीतर उस पर कानून के मुताबिक फैसला लेने का निर्देश दिया। वार्ड 2 के निवासी याचिकाकर्ता का कहना था कि सरकार मैदान में स्थायी निर्माण करने जा रही है। उनके मुताबिक यहां आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के शादी-विवाह, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रम और खेल होते हैं और लोग रोज टहलने आते हैं; निर्माण से ये सब प्रभावित होंगे और पर्यावरण को नुकसान होगा। याचिका में मैदान को खुला रखने की मांग की गई थी। लोगों ने पहले शासन को भी प्रत्यावेदन दिया था, जिस पर फैसला नहीं हुआ। दोनों खबरों में यह नहीं बताया गया है कि मैदान में क्या बनना प्रस्तावित है।

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