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उत्तराखंड में तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा-पान मसाले पर एक साल का प्रतिबंध: खाद्य सुरक्षा आयुक्त के 13 अक्टूबर के आदेश से बनाने, रखने, बांटने और बेचने पर रोक

One-year ban on tobacco and nicotine gutkha and pan masala in Uttarakhand: Food Safety Commissioner's October 13 order bars making, storing, distributing and selling them

रॉयल बुलेटिन

दीवार पर गुटखा-पान मसाला थूकने के दाग (सांकेतिक)
फोटो: Nizil Shah / CC BY-SA 4.0 (सांकेतिक) · CC BY-SA 4.0

उत्तराखंड में तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला और ऐसे दूसरे खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर एक साल का प्रतिबंध लगाया गया है। रॉयल बुलेटिन के मुताबिक खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने यह आदेश 13 अक्टूबर को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30(2)(ए) और 2011 के विनियमों के तहत जारी किया है, और इसकी प्रतियां सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को कार्रवाई के लिए भेजी गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को कहा कि युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए यह फैसला लिया गया है और सरकार हर साल इसकी समीक्षा करती है। राज्य में 2013, 2015 और 2019 में भी तंबाकू युक्त खाद्य उत्पादों पर प्रतिबंध लगाए गए थे। दैनिक भास्कर के मुताबिक अल्मोड़ा में व्यापारियों के बीच भ्रम पर विरासत हमर अल्माड़ के संयोजक राजीव गुर्रानी ने कहा कि रोक सिर्फ तंबाकू वाले पान मसाले पर है, सामान्य पान मसाले की बिक्री पर नहीं, और पुराने प्रतिबंध को एक साल के लिए बढ़ाया गया है। (स्रोत: रॉयल बुलेटिन, एशियानेट न्यूज, दैनिक भास्कर)

यह रिपोर्ट रुद्रपुर सिटी ने जांच के बाद प्रकाशित की है।

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