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सितारगंज-टनकपुर हाईवे की चौड़ाई अब 45 की जगह 30 मीटर: एनएचएआई का आदेश, भूमि अधिग्रहण का संशोधित प्लान भेजा; जमीन मालिकों को मिल सकती है राहत

अमर उजाला

सितारगंज में राष्ट्रीय राजमार्ग 9 (फाइल फोटो)
फोटो: ArmouredCyborg / CC BY-SA 4.0 (फाइल फोटो) · CC BY-SA 4.0

सितारगंज-टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-125 को दो लेन से चार लेन करने की योजना में एनएचएआई ने राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) की चौड़ाई 45 मीटर से घटाकर 30 मीटर कर दी है। अमर उजाला के मुताबिक अब भूमि अधिग्रहण 30 मीटर के आधार पर आगे बढ़ेगा; इससे जरूरी जमीन का दायरा घटने की संभावना है और स्थानीय भू-स्वामियों को राहत मिल सकती है। हिन्दुस्तान के मुताबिक चंपावत के डीएम मनीष कुमार ने बताया कि राजपत्र की अधिसूचनाओं के क्रम में संशोधित भूमि अधिग्रहण प्लान तैयार कर आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने अधिकारियों से प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध रखने तथा भू-स्वामियों और नागरिकों के हितों का ध्यान रखने को कहा है। दोनों रिपोर्ट चंपावत से हैं; इनमें ऊधम सिंह नगर के हिस्से की जमीन का अलग ब्योरा नहीं है।

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