रुद्रपुर सिटीRUDRAPUR CITY

RTI: सरकारी दफ़्तर से जानकारी कैसे मांगें

RTI: how to ask a government office for information

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कोई भी नागरिक किसी सरकारी विभाग से जानकारी मांग सकता है। जवाब 30 दिन में देना होता है; जान या आज़ादी से जुड़े मामले में 48 घंटे में।

क्या करेंSteps

  1. तय करें कि जानकारी किस विभाग के पास है; आवेदन उसी के जन सूचना अधिकारी (PIO) को जाता है।
  2. सादे कागज़ पर या ऑनलाइन आवेदन लिखें: क्या जानकारी चाहिए, किस अवधि की, और अपना पता। कारण बताना ज़रूरी नहीं।
  3. उत्तराखंड सरकार के विभागों के लिए राज्य का RTI ऑनलाइन पोर्टल है (शुल्क ऑनलाइन); केंद्र सरकार के विभागों के लिए rtionline.gov.in। BPL आवेदकों से शुल्क नहीं लिया जाता।
  4. रसीद या पंजीकरण नंबर संभालें। 30 दिन में जवाब न आए या अधूरा हो तो 30 दिन के भीतर उसी विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपील करें।
  5. प्रथम अपील से संतुष्ट न हों तो 90 दिन के भीतर उत्तराखंड सूचना आयोग में दूसरी अपील की जा सकती है।

क्या साथ ले जाएंWhat to bring

  • साफ़ शब्दों में लिखे सवाल (कम और सटीक सवाल बेहतर)
  • आवेदन शुल्क (ऑनलाइन या पोस्टल ऑर्डर / चालान), BPL हों तो BPL कार्ड की कॉपी
  • डाक से भेजें तो रजिस्टर्ड डाक की रसीद

उत्तराखंड RTI ऑनलाइन (नई विंडो में खुलेगा)rtionline.uk.gov.inRTI ऑनलाइन (केंद्र सरकार के विभाग) (नई विंडो में खुलेगा)rtionline.gov.in

वर्णानुक्रम में, किसी की सिफ़ारिश नहीं। पहले मुफ़्त कानूनी सहायता देखें।

इस विषय के लिए अभी कोई अधिवक्ता सूची में नहीं है। मुफ़्त कानूनी सहायता के लिए 15100 पर फ़ोन करें।

ज़रूरी बात

यह सामान्य जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। हर मामला अलग होता है; ज़रूरी हो तो अधिवक्ता या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (मुफ़्त, 15100) से बात करें। रुद्रपुर सिटी किसी अधिवक्ता की सिफ़ारिश नहीं करता।

गाइड 18 सितंबर 2026 को जांची गई।