RTI: सरकारी दफ़्तर से जानकारी कैसे मांगें
RTI: how to ask a government office for information
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कोई भी नागरिक किसी सरकारी विभाग से जानकारी मांग सकता है। जवाब 30 दिन में देना होता है; जान या आज़ादी से जुड़े मामले में 48 घंटे में।
क्या करेंSteps
- तय करें कि जानकारी किस विभाग के पास है; आवेदन उसी के जन सूचना अधिकारी (PIO) को जाता है।
- सादे कागज़ पर या ऑनलाइन आवेदन लिखें: क्या जानकारी चाहिए, किस अवधि की, और अपना पता। कारण बताना ज़रूरी नहीं।
- उत्तराखंड सरकार के विभागों के लिए राज्य का RTI ऑनलाइन पोर्टल है (शुल्क ऑनलाइन); केंद्र सरकार के विभागों के लिए rtionline.gov.in। BPL आवेदकों से शुल्क नहीं लिया जाता।
- रसीद या पंजीकरण नंबर संभालें। 30 दिन में जवाब न आए या अधूरा हो तो 30 दिन के भीतर उसी विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपील करें।
- प्रथम अपील से संतुष्ट न हों तो 90 दिन के भीतर उत्तराखंड सूचना आयोग में दूसरी अपील की जा सकती है।
क्या साथ ले जाएंWhat to bring
- साफ़ शब्दों में लिखे सवाल (कम और सटीक सवाल बेहतर)
- आवेदन शुल्क (ऑनलाइन या पोस्टल ऑर्डर / चालान), BPL हों तो BPL कार्ड की कॉपी
- डाक से भेजें तो रजिस्टर्ड डाक की रसीद
आधिकारिक लिंकOfficial links
उत्तराखंड RTI ऑनलाइन (नई विंडो में खुलेगा)rtionline.uk.gov.inRTI ऑनलाइन (केंद्र सरकार के विभाग) (नई विंडो में खुलेगा)rtionline.gov.in
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गाइड 18 सितंबर 2026 को जांची गई।