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रुद्रपुर: किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास, पॉक्सो कोर्ट का फैसला

Rudrapur: Man convicted of kidnapping and raping teenage girl gets 20 years' rigorous imprisonment, POCSO court verdict

अमर उजाला

सांकेतिक तस्वीर: अदालत का हथौड़ा (गैवल)
फोटो: Blogtrepreneur / CC BY 2.0 (सांकेतिक) · CC BY 2.0

रुद्रपुर की विशेष पॉक्सो कोर्ट (न्यायाधीश संगीता आर्य) ने वर्ष 2019 के एक मामले में किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार किच्छा की बंगाली कॉलोनी निवासी गुड्डू अप्रैल 2019 में किशोरी को बहला-फुसलाकर दिल्ली होते हुए गुजरात के सूरत ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ और सितंबर 2019 में पुलिस ने आरोपी को सूरत से गिरफ्तार किया। डीएनए जांच की रिपोर्ट को अभियोजन ने अहम वैज्ञानिक सबूत के रूप में पेश किया। अदालत ने आईपीसी की धारा 366 में 10 साल और धारा 363 में सात साल के कठोर कारावास की सजा भी दी है; सभी सजाएं साथ चलेंगी। (स्रोत: अमर उजाला)

यह रिपोर्ट रुद्रपुर सिटी ने जांच के बाद प्रकाशित की है।

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